INX media case P chidambaram Arrested

पूर्व मंत्री पी चिदंबरम  INX Media Case मे हुए गिरफ्तार – P Chidambaram arrested in INX Media case 

 

 

INX media case – पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) पर मनी लॉन्ड्रिंग का  केस दर्ज है | जो की  INX मीडिया कंपनी से जुड़ा है।  CBI द्वारा इस मामले की छानबीन करते हुए  सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस  दर्ज किया था।

वहीं 2018 में ईडी(ED) ने भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं।

अभी अगस्त 2019 मे इनकी गिरफ्तारी का वारेंट निकाला गया  जिसके चलते पी चिदंबरम ने हाईकोर्ट मे अपनी जमानत की  याचिका जारी की थी लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुनील गौड़ ने आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.

 

 

 

P chidambaram को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद भूमिगत हुए पी. चिदंबरम
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जल्द सुनवाई की  मांग को ठुकरा दिया
चिदंबरम पर INX media  को गलत तरीके से अनुमति दिलवाने का है आरोप  300 करोड़ के घोटाले का है आरोप

 

 

अब इस मामले में कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। दरअसल INX मीडिया घोटाला मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद सीबीआई और ईडी देर रात उनकी तलाश में उनके घर पहुंच गई थी, हालांकि वो नहीं मिले। इसके बाद ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया था, उसे आशंका है कि चिदंबरम विदेश भाग सकते थे।

 

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चलिये जानते है आखिर INX media case का क्या है पूरा माजरा  कहाँ से शुरू हुई यह कहानी 

 

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला साल 2007 का है और INX मीडिया कंपनी से जुड़ा है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी थे।इस मामले में ये दोनों भी आरोपी हैं। चलिये जानते है वो कैसे ?

 

जांच एजेंसियों का दावा है कि सन 2007 में जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे तब उन्होंने पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की कंपनी आईएनएक्स मीडिया (INX Media) को मंज़ूरी दिलाई. इसके बाद पी. चिदंबरम ने उस वक्त वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर INX मीडिया हाउस को 305 करोड़ रु. का फंड लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से मंजूरी दिलाई थी।

 

इस प्रक्रिया में जिन कंपनियों को फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। जिसके चलते  इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। वहीं 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी पाए गए  हैं। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया।

 

INX media case

 

मार्च 2018 में इंद्राणी मुखर्जी ने CBI को दिए बयान में बताया था कि INX मीडिया को FIPB से मंजूरी दिलाने के लिए उनके और कार्ति चिदंबरम के बीच 10 लाख अमेरिकी डॉलर की एक डील हुई थी। इसके बाद जुलाई 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने शीना वोरा हत्याकांड की मुख्य दोषी इंद्राणी को INX केस मामले में मुख्य गवाह बनाने की सहमति दे दी थी।

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चलिये जानते है  इस केस में कब क्या हुआ?

15 मई 2017- सीबीआई ने विदेशी फंड लेने के लिए INX मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा  मिली मंजूरी के दौरान हुई अनियमितता को लेकर FIR दर्ज की। ये मंजूरी साल 2007 में पी. चिदंबरम के केंद्रीय वित्तमंत्री रहने के दौरान दी गई थी। इसी मंजूरी के बाद INX को 305 करोड़ का विदेशी फंड मिला था। जिसमे पी च्दंबरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम का इस फंड को गलत तरीके से  क्लियरेंस और मंजूरी दिलाने मे  एक बहुत बड़ा हाथ था |

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16 जून 2017- केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन FRRO (फोरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया।

 

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10 अगस्त 2017- कार्ति के खिलाफ जारी हुए लुकआउट सर्कुलर पर मद्रास हाईकोर्ट ने स्टे दिया।

14 अगस्त 2017- सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया।

18 अगस्त 2017- सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 23 अगस्त से पहले सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा।

 

11 सितबंर 2017- सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने विदेशों में हुए संभावित लेनदेनों और कार्ति चिदंबरम की कथित 25 संपत्तियों को लेकर हुई जांच को लेकर एक सीलबंद लिफाफे में विवरण प्रस्तुत किया है।

 

22 सितंबर 2017- सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा करने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि वे कथित रूप से अपने कई विदेशी बैंक खातों को बंद करवा रहे थे।

 

9 अक्टूबर 2017- कार्ति चिदंबरम ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी बेटी का दाखिला करवाने के लिए शीर्ष अदालत से यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति मांगी। साथ ही इस बात का भरोसा भी दिलाया कि वे वहां किसी भी बैंक का दौरा नहीं करेंगे।

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9 अक्टूबर 2017- पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार उनके और उनके बेटे के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रही है।

 

20 नवंबर 2017- सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को बेटी का दाखिला कराने के लिए यूके जाने की अनुमति दे दी।
8 दिसंबर 2017- एयरसेल-मैक्सिस डील में सीबीआई से मिल रहे समन्स को लेकर कार्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
31 जनवरी 2018- सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ जारी दो लुक आउट सर्कुलर के मामलों को वापस मद्रास हाईकोर्ट के पास भेज दिया।

 

16 फरवरी 2018- कार्ति चिदंबरम के सीए एस. भास्कर रमन गिरफ्तार हुए। उन पर कथित रूप से भारत और विदेश में बेईमानी से कमाई गई कार्ति की संपत्ति को छुपाने में मदद करने का आरोप लगा।

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23 फरवरी 2018 – आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. एक मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का आदेश था . कार्ति ने ईडी के समन को रद्द करने की मांग वाली याचिका दाखिल की थी.

 

28 फरवरी 2018 – जांच एजेंसियों ने कार्ति चिंदबरम को चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी किया. फिर जब पी चिदंबरम को यह पता चला  तो वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.  इससे पहले की पी चिदंबरम कोर्ट मे याचिका दायर करते  उनकी याचिका कोर्ट में दायर होने से पहले कार्ति को पकड़ लिया गया था ।INX media case

 

चिदंबरम ने कहा कि वित्त मंत्री रहते हुए 2007 में उन्होंने खुद INX Media  को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दी थी. इसमें उनके बेटे या परिवार के किसी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं थी.

 

 

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5 मार्च 2018- मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी समन को कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

 

6 मार्च 2018- स्पेशल कोर्ट ने कार्ति को 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा।

 

9 मार्च 2018 – INX Media केस मामले में कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई की हिरासत में भेज दिया. उन्हें तीन दिन की हिरासत में भेजा गया. कोर्ट ने सीबीआई को कार्ति के सीए भास्करमन के सामने तिहाड़ जेल में पूछताछ की इजाजत भी दे दी.

INX media case

 

12 मार्च 2018- कोर्ट ने कार्ति को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। कार्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई।

 

15 मार्च 2018- प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को अंतरिम राहत दी।

INX media case

23 मार्च 2018- जेल में 23 दिन गुजारने के बाद कार्ति को INX मीडिया केस में जमानत मिली।

 

30 मई 2018- भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत लेने के लिए पी. चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई।

 

23 जुलाई 2018- दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम को अंतरिम राहत देते हुए दोनों मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई।

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25 जुलाई 2018- हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम को गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत दी।

 

11 अक्टूबर 2018- INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने कार्ति की भारत, यूके और स्पेन स्थित 54 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं।

 

11 जुलाई 2019- INX मीडिया की पूर्व डायरेक्टर और जेल की सजा काट रही इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह बन गई।

 

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1 अगस्त 2019- प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदंबरम को नई दिल्ली का जोर बाग हाउस खाली करने का निर्देश दिया। जिसे कुछ दिन पहले उसने कब्जे में लिया था।

 

20 अगस्त 2019- दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया मामले में हुई अनियमितता को लेकर पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए गिरफ्तारी पर 3 दिन की रोक लगाने की अपील भी ठुकराई।

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कैसे हुए गिरफ्तार क्या रहा गिरफ्तारी का पूरा माजरा -INX media case

पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम को हाई-वोल्टेज ड्रामा की एक रात के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसने सीबीआई अधिकारियों को चिदंबरम के घर में प्रवेश करने के लिए दीवारों पर चढ़ते देखा था। चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन पर गलत काम, धन शोधन और वित्त मंत्री के पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।

 

चिदंबरम को उनके जोर बाग स्थित घर से हिरासत में लेने के बाद औपचारिक रूप से सीबीआई मुख्यालय में गिरफ्तार किया गया था। उसे गुरुवार को विशेष सीबीआई अदालत (राउज एवेन्यू) के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां एजेंसी उसकी रिमांड मांगेगी।

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एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “श्री पी चिदंबरम को INX मीडिया मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।”

 

सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें एक सक्षम अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

सूत्रों ने कहा कि उनके आवास पर गिरफ्तारी के बाद, पूर्व मंत्री को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण किया गया।

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उन्होंने कहा कि चिदंबरम को सीबीआई गेस्ट हाउस के सूट नंबर 5 में एजेंसी मुख्यालय के भूतल पर रखा गया है।

इससे पहले, चिदंबरम, जो मंगलवार शाम से सार्वजनिक रूप से नहीं दिख रहे थे, ने कांग्रेस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में एक नाटकीय उपस्थिति दर्ज की, और जांच एजेंसियों से कानून का “सम्मान” करने और शुक्रवार तक इंतजार करने को कहा जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला हो उसकी अंतरिम जमानत याचिका।

 

 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा INX मीडिया मामले में तत्काल राहत से इनकार करने के बाद गिरफ्तारी का सामना करते हुए, चिदंबरम ने अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की मजबूत रक्षा की, कहा कि उनमें से किसी पर भी जांच एजेंसियों द्वारा कोई अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है।

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“मैं इस बात से सहमत हूं कि मुझ पर कानून से छुपाने का आरोप था,” उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह जांच एजेंसियों को बेदखल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह कल रात अपने वकीलों के साथ काम कर रहे थे, अपने कागजात या अपनी जमानत अर्जी तैयार कर रहे थे।

 

 

सीबीआई आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की जांच कर रही है, जिसमें उन पर वित्त मंत्री के पद का गलत इस्तेमाल और दुरुपयोग करने का आरोप है।

 

हाई ड्रामा

चिदंबरम के बुधवार रात 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय में दिखाई देने के तुरंत बाद एक बिल्ली और चूहे का खेल। सीबीआई की एक टीम ने वहां केवल उनका पीछा किया, ताकि पता चल सके कि चिदंबरम पहले ही घर के लिए निकल चुके थे। सीबीआई उनके पीछे उनके जोर बाग स्थित घर तक गई।

 

 

सीबीआई अधिकारियों की एक टीम चिदंबरम के घर पहुंची और परिसर में प्रवेश करने के लिए सीमा की दीवार को तराशने से पहले कुछ मिनट के लिए मुख्य द्वार पर दस्तक दी।

 

जल्द ही, चिदंबरम के घर पर सीबीआई के अधिक अधिकारी और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टुकड़ी भी स्थान पर पहुंच गई।

 

 

सीबीआई के चिदंबरम के घर पहुंचने के लगभग एक घंटे बाद, सीबीआई ने उसे दूर भगा दिया और मेडिकल जांच के लिए उसे आरएमएल अस्पताल ले गई।

 

 

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